कटनी । शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में ₹15 लाख की सनसनीखेज धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। हरियाणा के फरीदाबाद और जबलपुर के एक शातिर जालसाज परिवार ने मिलकर माधवनगर के एक युवक को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। पीड़ित की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एक ही परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
सोची-समझी साजिश के तहत जाल में फंसाया
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित संतोष कटियार (42 वर्ष), पिता स्व. विशनदास कटियार, निवासी समदड़िया कालोनी माधवनगर (कटनी) को आरोपियों ने अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों में फंसाया। आरोपियों ने एक सोची-समझी साजिश और कूटनीति के तहत पीड़ित से संपर्क साधा और अलग-अलग किस्तों में कुल 15 लाख रुपये की मोटी रकम ऐंठ ली।
जब पीड़ित को अपने साथ हुई ठगी का अहसास हुआ और उसने अपनी रकम वापस मांगी, तो आरोपियों ने हाथ खड़े कर दिए। काफी समय तक परेशान होने के बाद अंततः पीड़ित ने न्याय के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया।
पूरा परिवार निकला जालसाज, आरोपी फरार
कोतवाली पुलिस ने पीड़ित संतोष कटियार की शिकायत पर प्राथमिक जांच के बाद जिन आरोपियों पर मामला दर्ज किया है, वे सभी एक ही परिवार के हैं। आरोपियों की पहचान इस प्रकार हुई है:
* पन्नालाल (उम्र लगभग 60 वर्ष), पिता गंगाराम
* रमादेवी (उम्र लगभग 57 वर्ष), पति पन्नालाल
* वीरेन्द्र (उम्र लगभग 34 वर्ष), पिता पन्नालाल
* धमेन्द्र (उम्र लगभग 30 वर्ष), पिता पन्नालाल
आरोपियों का पता: ये चारों आरोपी मूल रूप से छज्जूराम रोड़, आदर्श नगर, फरीदाबाद (हरियाणा) के निवासी हैं, जो वर्तमान में ग्राम व थाना पनागर, जिला जबलपुर (म.प्र.) में रह रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
‘BNS’ के तहत मामला दर्ज
मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ नए कानून के तहत अपराध क्रमांक 486/26 दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों पर BNS की धारा 318(4) (जो पूर्व में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी के लिए जानी जाती थी) के तहत मुकदमा कायम किया है।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
