25 हजार की साइबर ठगी पर भी अब दर्ज होगी ई-जीरो FIR

मध्यप्रदेश पुलिस का बड़ा फैसला, हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत करते ही मिलेगी त्वरित कार्रवाई
भोपाल/बढ़ते साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। अब 25 हजार रुपये या उससे अधिक की साइबर ठगी के मामलों में भी पीड़ित ई-जीरो FIR दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए पीड़ितों को केवल साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करानी होगी।
पहले यह सीमा 1 लाख रुपये थी, यानी एक लाख से कम की साइबर ठगी पर ई-जीरो FIR दर्ज नहीं होती थी। नए निर्णय के बाद अधिक संख्या में पीड़ितों को राहत मिलने की उम्मीद है।
मध्यप्रदेश, में साइबर ठगी के मामलों में ई-जीरो FIR व्यवस्था लागू करने वाला Delhi के बाद दूसरा राज्य बना था। यह व्यवस्था साइबर अपराधों के खिलाफ तेज कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
नई व्यवस्था के तहत यदि किसी व्यक्ति के साथ 25 हजार रुपये या उससे अधिक की ऑनलाइन ठगी होती है, तो वह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत मिलते ही संबंधित मामले में ई-जीरो FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
हालांकि, 25 हजार रुपये से कम की साइबर ठगी होने पर पीड़ित को साइबर क्राइम विंग या संबंधित थाने में जाकर शिकायत दर्ज करानी होगी। ऐसे मामलों में हेल्पलाइन पर शिकायत के जरिए बैंक खाता फ्रीज कराने जैसी तत्काल मदद तो मिल सकती है, लेकिन ई-जीरो FIR दर्ज नहीं होगी।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, साइबर ठगी के छोटे मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। इसी को देखते हुए सीमा घटाकर 25 हजार रुपये की गई है, ताकि अधिक से अधिक पीड़ितों को त्वरित न्याय और राहत मिल सके।
अपील:
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी साइबर फ्रॉड की स्थिति में बिना देरी किए तुरंत 1930 पर कॉल करें या ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराएं, ताकि ठगी की रकम रिकवर करने की संभावना बढ़ सके।

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