30 दिन पहले श्रम विभाग को देनी होगी जानकारी, उल्लंघन पर 3 माह की जेल या जुर्माना
भोपाल। प्रदेश में अब किसी भी मकान, दुकान, बहुमंजिला इमारत या अन्य निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले श्रम विभाग को पूर्व सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण कार्य शुरू होने से कम से कम 30 दिन पहले लिखित या ऑनलाइन सूचना देना आवश्यक होगा।
नियमों का उल्लंघन करने वाले मकान मालिक, ठेकेदार और बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रावधानों के अनुसार दोषी पाए जाने पर तीन माह तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
श्रम विभाग के अनुसार यह कदम निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के तहत अब निर्माण स्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन, पेयजल, शौचालय और प्राथमिक उपचार जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना भी जरूरी होगा।
निर्माण शुरू करने से पहले नियोजकों को ‘श्रम सेवा पोर्टल’ या मोबाइल ऐप के माध्यम से निर्माण स्थल की लोकेशन, कार्यरत श्रमिकों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करनी होगी। इसी आधार पर विभाग निगरानी करेगा।
विभाग ने आम नागरिकों को भी ‘श्रम प्रहरी’ के रूप में जिम्मेदारी दी है। यदि किसी निर्माण स्थल पर नियमों की अनदेखी या श्रमिकों की सुरक्षा से समझौता होता दिखे, तो नागरिक इसकी शिकायत टोल-फ्री हेल्पलाइन 1800-233-8888 पर दर्ज करा सकते हैं। शिकायत मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
