सीपीसीटी परीक्षा पास करने पर ही होंगे नियमित
भोपाल। राज्य शासन ने शासकीय सेवकों के नियमितीकरण एवं अनिवार्यता को लेकर सख्त आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि केवल 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने मात्र से किसी भी शासकीय कर्मचारी को कंप्यूटर प्रवीणता प्रमाणीकरण परीक्षा (सीपीसीटी) से छूट नहीं दी जाएगी।
शासन ने ऐसे सभी आदेश तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए हैं, जिनमें सीपीसीटी परीक्षा से अवैध रूप से छूट देकर कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त कर नियमित किया गया है। साथ ही जिन अधिकारियों ने नियमों की गलत व्याख्या कर त्रुटिपूर्ण आदेश जारी किए हैं, उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश शासन के सभी विभागों, राजस्व मंडल ग्वालियर, विभागाध्यक्षों, संभाग आयुक्तों एवं सभी जिला कलेक्टरों को भेज दिया गया है।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
