कटनी। माननीय न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी ने हत्या के प्रयास के एक गंभीर और सनसनीखेज मामले में त्वरित न्याय करते हुए आरोपी को 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एन.के.जे. थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुए इस जानलेवा हमले के आरोपी जितेंद्र वंशकार को दोषी करार देते हुए ₹500 के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
पुरानी रंजिश में चाय की दुकान पर किया था हमला
मीडिया सेल प्रभारी सुरेंद्र कुमार गर्ग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, घटना 10 मार्च 2025 की सुबह लगभग 8:00 बजे की है। ग्रीन कॉलोनी (शिवाजी वार्ड, एनकेजे) निवासी और वर्तमान पार्षद फाहिदा अहमद के पति आफताब अहमद उर्फ चोखे भाईजान (55 वर्ष) मेन बाजार बजरिया स्थित मुन्ना टी स्टॉल पर अपने भाई और साथियों के साथ चाय पी रहे थे।
तभी उड़िया मोहल्ला निवासी आरोपी जितेंद्र वंशकार (24 वर्ष) वहां पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब आफताब अहमद ने गाली देने से मना किया, तो आरोपी ने जान से मारने की नीयत से जेब से धारदार चाकू निकालकर उनके गले पर वार कर दिया।
बचाव में हाथ की उंगली भी कटी: गले पर चाकू लगने से आफताब अहमद लहूलुहान हो गए। जब आरोपी ने दोबारा वार किया, तो उन्होंने चाकू को हाथ से पकड़ लिया, जिससे उनके बाएं हाथ की उंगली में भी गंभीर चोट आई। मौके पर मौजूद लोगों के चिल्लाने और बीच-बचाव करने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला। इसके बाद घायल को तुरंत जिला अस्पताल कटनी में भर्ती कराया गया था।
BNS के तहत दर्ज हुआ था मामला
पीड़ित की शिकायत पर एनकेजे पुलिस ने देहाती नालसी दर्ज कर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 109(1) के तहत अपराध क्रमांक 132/2025 दर्ज किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाकर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध धारा 296, 109(1), और 351(3) बीएनएस के तहत न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) पेश किया था।
अभियोजन की मजबूत पैरवी से मिली सजा
इस जघन्य व सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को सजा दिलाने में जिला अभियोजन अधिकारी गणेश कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक व सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरिकृष्ण त्रिपाठी एवं बृजेन्द्रनाथ शर्मा की मुख्य भूमिका रही।
विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष सभी महत्वपूर्ण गवाह, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए। माननीय न्यायालय ने अभियोजन के अकाट्य तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी जितेंद्र वंशकार को धारा 109(1) हत्या का प्रयास के तहत दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
