मध्य प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज (जनरल कंडीशंस ऑफ सर्विस) रूल्स, 2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है। विभाग ने 15 जून तक नागरिकों, विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियां आमंत्रित की हैं।
ड्राफ्ट के प्रमुख प्रावधान
1.एक से अधिक जीवित जीवनसाथी होने पर अयोग्यता
सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए ऐसे उम्मीदवार अयोग्य माने जाएंगे जिनके एक से अधिक जीवित पति या पत्नी हैं।
हालांकि, विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार को छूट देने का अधिकार प्रस्तावित किया गया है।
2.नैतिक अधमता (Moral Turpitude) से जुड़े अपराध
नैतिक रूप से भ्रष्ट या गंभीर अपराधों में दोषसिद्ध उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।
यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ ऐसा मामला न्यायालय में लंबित है, तो उसकी नियुक्ति अंतिम न्यायिक निर्णय आने तक स्थगित रखी जा सकती है।
3. पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता, नैतिकता और प्रशासनिक जवाबदेही के आधार पर संचालित करने का प्रस्ताव है।
विशेष छूट वाले मामलों में स्पष्ट शर्तें और प्रक्रियाएं निर्धारित की जाएंगी।
संभावित प्रभाव
विशेषज्ञों का मानना है कि नए नियमों का प्रभाव बड़ी संख्या में सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है। वहीं कुछ सामाजिक और कानूनी संगठनों द्वारा एक से अधिक जीवनसाथियों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध जैसे प्रावधानों पर आपत्तियां भी उठाई जा सकती हैं।
अभी अंतिम नियम नहीं
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह केवल ड्राफ्ट (मसौदा) नियम हैं। 15 जून तक प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद सरकार अंतिम नियम अधिसूचित करेगी। इसलिए वर्तमान में ये प्रावधान लागू नियम नहीं, बल्कि प्रस्तावित बदलाव हैं।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
