रेरा चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों की नियुक्ति के लिए तत्काल उठाए जाएं कदम जबलपुर, / मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को निर्देशित किया है

कि रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (रेरा) के चेयरमैन और अन्य रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं।चीफ जस्टिस संजय यादव एवं जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मुख्य सचिव को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि समय पर नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं की गई तो अगली सुनवाई में कड़ी टिप्पणी की जा सकती है।

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