एक थाने में पांच साल से ज्यादा नहीं रहेंगे पुलिसकर्मी

पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए निर्देश, 1 से 5 जून तक होंगे तबादले
भोपाल। प्रदेश के पुलिस थानों में लंबे समय से जमे अधिकारी-कर्मचारियों को हटाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। मध्यप्रदेश पुलिस ने सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा है कि किसी भी पुलिसकर्मी की एक ही थाने में पदस्थापना सामान्यतः चार वर्ष और अधिकतम पांच वर्ष से अधिक नहीं रहेगी।
पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि थानों में पारदर्शी, प्रभावी और जनोन्मुखी पुलिस व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय-समय पर अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण जरूरी है। मुख्यालय के अनुसार वर्ष 2025 में लंबे समय से एक ही थाने में पदस्थ कर्मचारियों के तबादलों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला था।
आदेश के मुताबिक किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को तय अवधि पूरी होने के बाद उसी थाने में दोबारा उसी पद पर पदस्थ नहीं किया जाएगा। वहीं अलग-अलग पदों पर पुनः पदस्थापना के लिए कम से कम तीन वर्ष का अंतराल अनिवार्य रहेगा।
पुलिस मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि आरक्षक से लेकर उप निरीक्षक स्तर तक किसी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में कुल पदस्थापना अवधि 10 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इसमें अटैचमेंट की अवधि भी शामिल की जाएगी।
सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे थानों में पदस्थ आरक्षक से उप निरीक्षक तक के कर्मचारियों के सेवाकाल का तत्काल परीक्षण करें और 1 जून से 5 जून 2026 के बीच स्थानांतरण आदेश जारी करें। साथ ही लंबित जांच, मर्ग डायरी और केस डायरी अद्यतन कर संबंधित थाना प्रभारियों को सौंपने के निर्देश भी दिए गए हैं। स्थानांतरित कर्मचारियों को 15 जून तक नई पदस्थापना पर जॉइन करना होगा।

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