जलकर बकायेदारों को बड़ी राहत: 50% छूट का लाभ 10 सितंबर तक, राशि जमा न करने पर कटेंगे नल कनेक्शन

निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने की जलकर वसूली की समीक्षा, लापरवाही पर दो कर्मियों को थमाया नोटिस
​कटनी/वर्षों से बकाया जलकर और उस पर बढ़ते ब्याज के बोझ से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए नगर पालिक निगम कटनी ने परिषद के निर्णयानुसार ‘विशेष वन टाइम सेटलमेंट योजना’ लागू की है। इस योजना के तहत पात्र उपभोक्ता अपने कुल बकाया जलकर का 50 प्रतिशत एकमुश्त जमा करके शेष 50 प्रतिशत की सीधी छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह योजना सीमित अवधि यानी 10 सितंबर 2026 तक के लिए ही लागू की गई है। निगमायुक्त सुश्री तपस्या परिहार ने समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया कि निर्धारित अवधि में छूट का लाभ लेकर बकाया राशि जमा न करने वाले उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन विच्छेदित (काटने) की सख्त कार्रवाई की जाएगी।
​6,300 उपभोक्ताओं पर ₹52 करोड़ का बकाया
गुरुवार शाम आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक ने जानकारी दी कि शहर के लगभग 6,300 उपभोक्ताओं पर पिछले कई वर्षों का करीब 52 करोड़ रुपये जलकर बकाया है। निगमायुक्त ने दैनिक वसूली लक्ष्य की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई और राजस्व व जल प्रदाय विभाग की संयुक्त टीमों को बकायेदारों की सूची के आधार पर सक्रिय होकर फील्ड में उतरने के निर्देश दिए।
​लापरवाही पर दो वसूली कर्ताओं को कारण बताओ नोटिस
निगमायुक्त ने समीक्षा के दौरान सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि राजस्व वसूली जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बिना पूर्व सूचना व अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले दो वसूली कर्ताओं को तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी कर्मचारियों के दैनिक कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।
​कार्यालय तक सीमित न रहे प्रचार, घर-घर पहुंचेगी टीम
योजना का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए निगमायुक्त ने प्रचार-प्रसार तेज करने के निर्देश दिए हैं। योजना की जानकारी केवल निगम दफ्तर तक सीमित न रहे, इसके लिए शहर में मुनादी कराने, जनसंपर्क अभियान चलाने और उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर SMS भेजकर बकाया व छूट की राशि से अवगत कराने को कहा गया है। राजस्व एवं जल अमला सीधे उपभोक्ताओं से व्यक्तिगत संपर्क भी साधेगा।
​घर बैठे ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन भुगतान का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया है। उपभोक्ता मध्य प्रदेश शासन के ई-नगरपालिका पोर्टल ([https://enagarpalika.mp.gov.in](https://enagarpalika.mp.gov.in)) पर जाकर नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अपने बकाया जलकर का 50 प्रतिशत एकमुश्त भुगतान कर शेष 50 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं।
​लापरवाही बरतने पर विच्छेदित होंगे नल कनेक्शन
निगमायुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यह एकमुश्त समाधान योजना सीमित समय के लिए है और इसका लाभ बार-बार नहीं मिलेगा। जो उपभोक्ता इस अवधि में भी बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ जल प्रदाय विच्छेदन (नल काटने) की कानूनी कार्रवाई समानांतर रूप से चलाई जाएगी। बैठक में राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक, सहायक यंत्री मृदुल श्रीवास्तव, सहायक राजस्व अधिकारी सागर नायक सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *