लोक सेवा गारंटी के दायरे में आईं कृषि विभाग की 4 सेवाएं
भोपाल। राज्य सरकार ने किसानों और कृषि व्यवसायियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए कृषि विभाग की चार प्रमुख सेवाओं को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में शामिल कर लिया है। इन सेवाओं से जुड़े आवेदनों का निपटारा अब अधिकतम 30 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा।
सरकार के इस निर्णय से कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों को विभागीय कार्यों में तेजी और पारदर्शिता का लाभ मिलेगा। जिन चार सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल किया गया है, उनमें लाइसेंस में आवश्यक संशोधन या सुधार, कृषि फर्म, दुकान या गोदाम का पता परिवर्तन, बीज स्रोत में बदलाव अथवा नई अनुशंसित बीज किस्मों को जोड़ना, तथा लाइसेंस में गुणवत्ता के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या प्रोपराइटर का नाम जोड़ना अथवा हटाना शामिल हैं।
अब इन सभी मामलों में विभाग को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई पूरी करनी होगी।
समय पर काम न होने पर अपील का प्रावधान
यदि निर्धारित 30 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो आवेदक को दो-स्तरीय अपील व्यवस्था का अधिकार मिलेगा।
पहली अपील संबंधित संभाग के संयुक्त संचालक कृषि के पास की जा सकेगी, जहां 15 दिनों के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यदि वहां से भी राहत नहीं मिलती, तो आवेदक संचालक कृषि के समक्ष अंतिम अपील दर्ज करा सकेगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से किसानों और कृषि कारोबारियों को अनावश्यक देरी से राहत मिलेगी तथा सेवाएं अधिक जवाबदेह बनेंगी।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
