भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्वैच्छिक तबादलों को लेकर संभावित कानूनी चुनौतियों से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। शिक्षकों के विरोध के बीच विभाग ने स्थानांतरण आदेश जारी करने से पहले हाईकोर्ट में कैविएट दायर कर दी है, ताकि किसी भी याचिका पर विभाग का पक्ष सुने बिना न्यायालय अंतरिम आदेश जारी न करे।
विभाग द्वारा संयुक्त संचालक, प्राचार्य एवं अन्य अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए जा चुके हैं। इससे पहले सहायक संचालकों की पदस्थापना के आदेश भी जारी किए गए थे। अब 24 जून तक ऑनलाइन प्राप्त स्वैच्छिक तबादला आवेदनों के आधार पर जल्द ही नए आदेश जारी किए जाने हैं।
लोक शिक्षण संचालनालय ने विभागीय स्थानांतरण नीति-2026 के तहत संभावित विवादों को देखते हुए यह कदम उठाया है। विभाग के अनुसार प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक आधार पर स्थानांतरण आदेश 28 से 30 जून 2026 के बीच जारी किए जाएंगे।
विभाग को आशंका है कि तबादलों के बाद कई कर्मचारी हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। इसी संभावना को ध्यान में रखते हुए कैविएट दायर करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। संचालनालय ने 25 जून को इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर कर्मचारियों और आमजन को भी अवगत कराया।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
