कनेक्शन लेने के 30 दिन के भीतर LPG सिलेंडर करना होगा सरेंडर, दोहरे कनेक्शन पर रोक; नियम नहीं मानने पर बंद हो सकती है गैस आपूर्ति
भोपाल। मध्यप्रदेश में शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार को लेकर नई नीति के तहत उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब जिन क्षेत्रों में घरों तक पीएनजी (पाइप्ड नेचुरल गैस) की पाइपलाइन उपलब्ध करा दी गई है, वहां रहने वाले उपभोक्ताओं को नोटिस मिलने के 90 दिनों के भीतर पीएनजी कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय में कनेक्शन नहीं लेने पर संबंधित उपभोक्ता की एलपीजी सिलेंडर आपूर्ति बंद की जा सकती है।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकास एवं विस्तार नीति में इस संबंध में स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। नीति का उद्देश्य घरों तक पाइपलाइन के माध्यम से गैस की सुविधा पहुंचाना और गैस वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है।
PNG कनेक्शन के 30 दिन में सिलेंडर करना होगा सरेंडर
नई व्यवस्था के अनुसार पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद उपभोक्ताओं को 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करना होगा। उपभोक्ता एक साथ एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। यानी पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद घरेलू एलपीजी कनेक्शन अपने पास बनाए रखने की अनुमति नहीं होगी।
जरूरत पड़ने पर मिल सकेगा ट्रांसफर वाउचर
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन उपभोक्ताओं को भविष्य में ऐसे क्षेत्रों में एलपीजी की आवश्यकता होगी, जहां पीएनजी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे ट्रांसफर वाउचर (टीवी) प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से नियमानुसार एलपीजी सुविधा दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित कराई जा सकेगी।
55 जिलों में 10 कंपनियां कर रहीं काम
प्रदेश के सभी 55 जिलों को कवर करने वाले 25 भौगोलिक क्षेत्रों में 10 कंपनियां शहरी गैस वितरण नेटवर्क के विस्तार का काम कर रही हैं। इसके तहत घरों तक गैस पाइपलाइन पहुंचाने और नेटवर्क विस्तार के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था के माध्यम से समयबद्ध अनुमतियां भी प्रदान की जा रही हैं।
3.88 लाख घरेलू PNG कनेक्शन स्थापित
प्रदेश में अब तक 3.88 लाख से अधिक घरेलू पीएनजी कनेक्शन स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं वाहनों में सीएनजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 433 सीएनजी स्टेशन भी शुरू किए जा चुके हैं। नई नीति के माध्यम से गैस नेटवर्क का विस्तार कर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पाइपलाइन आधारित गैस सुविधा से जोड़ने की तैयारी है।
पीएनजी कनेक्शन लेने की 90 दिन की अवधि पाइपलाइन उपलब्ध होने और संबंधित नोटिस मिलने के बाद लागू होगी।

- स्व. श्री विनोद कुमार बहरे
