पांच माह से फरार लूट का आरोपी पंजाब से गिरफ्तार, पिस्टल का जिंदा कारतूस बरामद


झिंझरी पुलिस की रणनीतिक कार्रवाई, मुख्य आरोपी पहले ही जा चुका है जेल
कटनी। झिंझरी चौकी पुलिस ने लूट के मामले में पांच माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी (34), निवासी मजीठा, जिला अमृतसर (पंजाब) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल का एक जिंदा राउंड भी जब्त किया है।
पुलिस के अनुसार, 21 मई 2026 की सुबह फरियादी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से ग्राम गैतरा से धरमपुरा जा रहा था। इसी दौरान पिपरौंध से जयंतीनगर मार्ग पर करीब 250 मीटर आगे दो बदमाशों ने रास्ता रोक लिया। आरोपियों में से एक के हाथ में कट्टे जैसा हथियार था। विरोध करने पर बदमाशों ने फरियादी के पिता को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया और फरियादी के सिर पर कट्टा अड़ाकर मोटरसाइकिल लूटकर जबलपुर-कटनी हाईवे की ओर फरार हो गए थे।
मामले में पुलिस ने अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की थी। प्रकरण के मुख्य आरोपी मनराज उर्फ मनमोहित सिंह को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं, घटना के बाद से फरार चल रहे गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी को पुलिस ने 2 नवंबर 2026 को रणनीतिक तरीके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जिला जेल कटनी भेज दिया गया।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनय विश्वकर्मा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य, नगर पुलिस अधीक्षक अनिमेष द्विवेदी एवं माधवनगर थाना प्रभारी शैलेन्द्र सिंह यादव के मार्गदर्शन में की गई।
इनकी रही सराहनीय भूमिका: चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक राजेश कुमार दुबे के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक शशिभूषण सिंह, प्रधान आरक्षक राजेश चौधरी, आरक्षक चंद्रकमल पांडे एवं संजय यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
[1:59 pm, 4/11/2026] Bharat Srivastava संपादक भास्कर: 🔶 भारत दिनभर🔶
सच्ची घटना दिखाना और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग अपराध नहीं: एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, यूट्यूबर पर दर्ज FIR रद्द
जबलपुर:
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकारिता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने रायसेन जिले में एक यूट्यूबर के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी भी वास्तविक घटना या हिंसा की निष्पक्ष और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग करना कोई अपराध नहीं है, और न ही सच्ची घटना दिखाना सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना होता है।

क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला 6 सितंबर 2025 का है। रायसेन जिले के सिलवानी में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक हिंसक घटना हुई थी, जिसमें कुछ लोग घायल हुए थे। उवेश खान नामक यूट्यूबर, जो अपना एक यूट्यूब न्यूज चैनल चलाते हैं, ने इस घटना की रिपोर्टिंग…

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