मारपीट क़े मामले समझौता ना करने पर गांव क़े ही दो युवकों ने की थी चार माह पुराने हूलचन्द हत्याकांड का स्लीमनाबाद कटनी पुलिस ने किया खुलासा

कटनी,संतोष मिश्रा। स्लीमनाबाद अंतर्गत 04 माह पुरानी अंधी हत्या के प्रकरण का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत रंजन के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. संतोष डेहरिया, एस.आई.टी. टीम प्रमुख अखिलेश गौर (एसडीओपी स्लीमनाबाद ) के मार्गदर्शन में एसआईटी टीम के प्रमुख विवेचक अनूप सिंह ठाकुर थाना प्रभारी माधवनगर, रश्मि सोनकर, उप निरीक्षक महिला थाना प्रभारी, प्रधान आरक्षक अविनाश मिश्रा, अंजनी मिश्रा एवं आरक्षक अजय साकेत एवं थाना प्रभारी स्लीमनाबाद अखिलेश दाहिया ने अपनी सूझबूझ से अपने साथ में प्रियंका राजपूत उप निरीक्षक चौकी प्रभारी झिंझरी, दुर्गेश तिवारी चौकी प्रभारी निवार, उनि० दीपू कुशवाहा, प्र०आर० भुवनेश्वर बागरी, कमलेश बैरागी, अजीत बागरी, निलेश दुबे, श्रीकांत सेन एवं आरक्षक राघवेंद्र एवं उमाकांत को अपने साथ में लेकर विवेचना प्रारंभ की गई।


(घटना का संक्षिप्त विवरण) कटनी जिले के स्लीमनाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम गुदरी में 20-21 जून 2024 की रात में फूलचंद भुमिया उम्र 30 वर्ष, खेत की रखवाली के लिए निकला था, जिसका शव एक गड्‌ढे में डला हुआ पाया गया। थाना स्लीमनाबाद में मर्ग सदर कायम कर जांच में लिया गया। जांच दौरान मृतक फूलचंद भुमिया की पी०एम०रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अवलोकन पर मृतक के सिर, पसलियों और रीढ़ की हड्डियों में गहरी चोटों की पुष्टि हुई, जिससे साफ था कि चोट सामान्य दुर्घटना के कारण नहीं थीं। घटना की सूचना मिलने के बाद कटनी पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज कर लिया। प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये पुलिस अधीक्षक कटनी अभिजीत कुमार रंजन के द्वारा एक विशेष जांच टीम (SIT) का गठन करते हुए (SDOP) स्लीमनाबाद के नेतृत्व में थाना प्रभारी माधवनगर अनूप सिंह को विवेचना सौंपी गई, मामले की तह तक पहुँचने के लिए पुलिस ने साक्ष्यों और तथ्यों का गहन निरीक्षण किया और संभावित आरोपियों की पहचान करते हुए जांच की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया। आरोपियों की पहचान एवं पूछताछ जांच के दौरान पुलिस ने बाल मुकुंद उर्फ मोनू सोनी और आयुष सोनी को संदिग्ध पाया।

रास्ता रोक दोनों आरोपी बालकृष्ण उर्फ मोनू सोनी पिता बृजकिशोर उर्फ बृजेश उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम गुदरी थाना स्लीमनाबाद ने कबूल किया कि हरिजन एक्ट के मामले में फूलचंद से उनकी झड़प हुई। इसी झड़प में मोनू ने फूलचंद को मुक्के और लात से मारा और आयुष ने उसे गड्‌ढे में गिरा दिया और उसके सीने में कूद- कूद कर लात से वार किए, जिससे फूलचंद की पसलियां टूट गई और उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई के उपरांत माननीय न्यायालय में पेश किया ।

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