अस्वच्छ एवं गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण खाद्य सामग्री पैकिंग करने पर मोहतरा स्थित मां नर्मदा फूड प्रोडक्ट फैक्ट्री सील

जिला प्रशासन ने पुलिस बलों की मौजूदगी में की कार्यवाही


कटनी। कलेक्टर अवि प्रसाद के निर्देश पर जिले भर में दूषित अपमिश्रित खाद्य सामग्री के निर्माण और विक्रय के विरूद्ध सघन अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर श्री प्रसाद ने बीते शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देशित किया था कि खाद्य पदार्थों में मिलावट कर आम आदमी की जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाये। बल्कि कड़ी कार्यवाही की जाय।


कलेक्टर द्वारा दिये गये सख्त निर्देश के बाद फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा को आज शनिवार को जिला प्रशासन की निगरानी और पुलिस बल की मौजूदगी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा पंचनामा तैयार कर,सील कर दिया गया है। ग्राम मोहतरा में मां नर्मदा फ़ूड प्रोडक्ट में खाद्य सुरक्षा मानक का पालन नही होने से फर्म,फैक्ट्री को सील करने की कार्यवाही की

बताते चलें की मां नर्मदा फूड प्रोडक्ट मोहतरा में जांच निरीक्षण के दौरान अस्वच्छ एवं गंदगीयुक्त वातावरण में निर्माण सामग्री पैकिंग करनें पर शासन के नियमानुसार खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्यवाही करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 269 के तहत एन.के.जे थाना में बीते शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी ।

उल्लेखनीय है कि विगत 13 फरवरी 2024 को संभागीय उडनदस्ता टीम के साथ मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट ग्राम मोहतरा ग्राम पंचायत मडई जुगियाकाप कटनी का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री परिसर मे गंदगी पाये जाने तथा अत्यधिक गंदे एवं अस्वच्छ परिस्थिति में खाद्य पदार्थो की पैकिंग करते पाये जाने, फल एवं खाद्य सामग्रियों में फफूंद लगे होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 2006 के प्रावधानों आम के अचार, आलू पावडर, विनेगर का नमूना लेकर जांच हेतु राज्य प्रयोगशाला भोपाल भेजा गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवकी सोनवानी ने फर्म मॉ नर्मदा फूड प्रोडेक्ट प्रवीण कनकने पिता स्वर्गीय गोपाल दास कनकने ग्राम मोहतरा, जुगियाकाप नया कटनी के विरूद्ध एन.के.जे थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जा चुकी है। संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की 1860 की धारा 269 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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