नगर निगम द्वारा नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च को पांच स्थलों में अधिभार में दी जाएगी विशेष छूट कटनी।

[आशीष सोनी],शासन निर्देशों के अनुपालन में नगर निगम कटनी द्वारा 14 मार्च 2026 शनिवार को प्रातः 10 बजे से नेशनल लोक अदालत का आयोजन नगर के पांच स्थलों नगर निगम कार्यालय, बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास, दुर्गा चौक खिरहनी, माधवनगर उप कार्यालय एवं सुभाष चौक कटनी में किया जाकर नागरिकों को बकाया कर जमा करने पर अधिभार में शत प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी।

निगमायुक्त तपस्या परिहार ने नागरिकों की सुविधा एवं लोक अदालत के सफल आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए निगम के विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों को दायित्व सौंपते हुए समस्त आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण कराते हुए अधिक से अधिक नागरिकों को छूट का लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए है।

राजस्व अधिकारी जागेश्वर प्रसाद पाठक ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में नगर निगम, द्वारा संपत्ति कर एवं जलकर के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा अधिभार (सरचार्ज) में विशेष छूट प्रदान की जा रही हैं। इसके अंतर्गत संपत्ति कर के 50,000 रुपये तक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट, 50,000 रुपये से अधिक एवं 1,00,000 रुपये तक के प्रकरणों में 50 प्रतिशत छूट तथा 1,00,000 रुपये से अधिक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 25 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार जल उपभोक्ता प्रभार जलकर के 10,000 रुपये तक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 100 प्रतिशत छूट, 10,000 रुपये से अधिक एवं 50,000 रुपये तक के प्रकरणों में 75 प्रतिशत छूट तथा 50,000 रुपये से अधिक बकाया प्रकरणों में अधिभार पर 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी।

यह छूट वन टाइम सेटलमेंट के रूप में प्रदान की जाएगी तथा छूट उपरांत शेष राशि अधिकतम दो किस्तों में जमा की जा सकेगी, जिसमें से कम से कम 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा।

निगमायुक्त तपस्या परिहार द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में उपस्थित होकर शासन द्वारा प्रदान की जा रही इस छूट का लाभ उठाते हुए अपने संपत्ति कर एवं जलकर से संबंधित प्रकरणों का निराकरण कराएं।

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