तारीख बीत गई, नहीं भर पाए इनकम टैक्स रिटर्न तो माफी मांगकर भी कर सकते है जमा

विकल्पः कारण को माना उचित तो नहीं लगेगी लेट फीस

भोपाल। आपने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो यह खबर आपके लिए राहत भरी है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 थी। इस दिन तक रिटर्न न भर पाने वाले आयकर की धारा 119 के अंतर्गत कंडोनेशन ऑफ डिले (विलंब के लिए क्षमा) का आवेदन देकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके लिए आपको लेट फीस नहीं देनी होगी।
रिटर्न फाइल करने के दो तरीके हैं। एक लेट फीस देकर फाइल कर सकते हैं। इस पर 25% का अतिरिक्त कर देना होगा। दूसरी, कंडोनेशन ऑफ डिले का आवेदन देकर जमा सकते हैं।

– नवनीत गर्ग, सीए
ऐसे दाखिल करें रिटर्न
आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सर्विसेस में जाएं।
कंडोक्शन रिक्वेस्ट पर जाकर क्षमादान अनुरोध के प्रकार चुनें।

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